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राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का निर्देश, RCap की समाधान योजना की मंजूरी में तेजी लाए रिजर्व बैंक

एनसीएलटी ने 27 फरवरी, 2024 को रिलायंस कैपिटल (आरकैप) के लिए आईआईएचएल की 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी।

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भाषा   
Last Updated- August 12, 2024 | 11:02 PM IST

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को हिंदुजा समूह की कंपनी आईआईएचएल की तरफ से रिलायंस कैपिटल के लिए पेश समाधान योजना पर अमल से संबंधित मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

एनसीएलटी के मुंबई पीठ ने इंडसइंड इंटरनैशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) और रिलायंस कैपिटल की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) को निर्देश दिया कि वे समाधान योजना को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर निर्णय लेने के लिए संयुक्त रूप से बैठक करें। न्यायमूर्ति वीरेंद्रसिंह जी बिष्ट और न्यायमूर्ति प्रभात कुमार की पीठ ने रिजर्व बैंक और डीआईपीपी को निर्देश दिया कि रिलायंस कैपिटल की कर्ज समाधान योजना पर अमल के लिए जरूरी अनुमोदन आईआईएचएल को देने की प्रक्रिया में तेजी दिखाएं। इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 अगस्त तय की गई है।

एनसीएलटी ने 27 फरवरी, 2024 को रिलायंस कैपिटल (आरकैप) के लिए आईआईएचएल की 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था। न्यायाधिकरण हिंदुजा समूह की कंपनी की तरफ से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 23 जुलाई के आदेश में संशोधन और समाधान योजना को लागू करने के लिए ‘दायित्वों को पूरा करने के समय को बढ़ाने’ की मांग की गई थी।

आईआईएचएल ने समाधान योजना लागू करने की समयसीमा का 27 मई को तीसरी बार उल्लंघन किया था। उसके बाद 23 जुलाई को एनसीएलटी ने योजना लागू करने की समयसीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी थी। आईआईएचएल ने इस समयसीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

First Published : August 12, 2024 | 11:02 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)