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Korba West के लिए अदाणी पावर की बोली पर NCLAT ने लगाई मुहर

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भाषा
Last Updated- February 27, 2023 | 3:59 PM IST

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने कोरबा वेस्ट पावर (Korba West Power) के कर्ज समाधान के लिए वर्ष 2019 में पेश अदाणी पावर के प्रस्ताव को सही ठहराने के साथ ही शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी को लंबित दावों के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया में जाने को कहा है।

NCLAT की दो-सदस्यीय पीठ ने शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी की तरफ से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। इस याचिका में अदाणी पावर की तरफ से पेश कर्ज समाधान प्रस्ताव को मंजूरी देने के NCLAT के आदेश को चुनौती दी गई थी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLAT) की अहमदाबाद पीठ ने 24 जून, 2019 को अपने आदेश में कर्जदार कंपनी कोरबा वेस्ट पावर के कर्ज समाधान के लिए अदाणी पावर की तरफ से पेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

हालांकि, उस समय कोरबा वेस्ट पावर पर शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी की 45.22 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी थी और यह मामला मध्यस्थता प्रक्रिया में था। कोरबा वेस्ट पावर ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता की धारा 10 का हवाला देते हुए खुद ही कंपनी दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ऐसा होते ही कंपनी पर ऋण स्थगन लग गया और मध्यस्थता प्रक्रिया भी बीच में रुक गई थी।

NCLAT के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण ने अदाणी पावर के कर्ज समाधान प्रस्ताव को सही ठहराया। इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी को अपने बकाया की वसूली के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखने को कहा है।

First Published : February 27, 2023 | 3:47 PM IST