हिंदुजा को झटका देते हुए नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने समूह की इकाई इंडसइंड इंटरनैशनल होल्डिंग्स (IIHL) को 48 घंटे के भीतर लेनदारों के खातों में 2,750 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है।
दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाली IIHL ने 9,561 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। 23 जुलाई के एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक, IIHL को 31 जुलाई तक इक्विटी का हिस्सा 2,750 करोड़ रुपये चुकाना था।
लेकिन IIHL ने यह कहते हुए लेनदारों को भुगतान नहीं किया कि एस्क्रो खाते को लेकर लेनदार कुछ पूर्वशर्त को पूरा करे। एनसीएलटी ने आज के आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि एस्क्रो खाते में लेनदारों के लिए ब्याज आय अर्जित होगी।
एनसीएलटी ने IIHL को 7,300 करोड़ रुपये के फंड पर टर्मशीट का खुलासा लेनदारों की मॉनिटरिंग कमेटी को करने का भी निर्देश दिया है, जो वह कर्ज के जरिए जुटा रही है।
प्रशासक के मुताबिक, हिंदुजा समूह ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए लेनदारों के तय खातों में रकम जमा नहीं कराई, जो अदालत के आदेश का उल्लंघन है।