पीरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के पूर्व प्रबंध निदेशक खुशरू जिजिना, उनकी पत्नी बेनाइफर और ग्रेटडील फिनकंसल्ट ने बृहस्पतिवार 43.55 करोड़ रुपये का भुगतान कर भेदिया कारोबार मामले का निपटान कर लिया है।
यह मामला जिजिनास और उनकी सहयोगी कंपनी ग्रेटडील फिनकंसल्ट एडवाइजर्स के भेदिया कारोबार नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। समझौते की शर्तों में गलत तरीके से कमाई गई 24.74 करोड़ रुपये की राशि 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ संयुक्त रूप से देने की बात शामिल है।
संशोधित निपटान शर्तों के तहत, ग्रेटडील फिनकंसल्ट एडवाइजर्स ने स्वेच्छा से छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से दूर रहने का प्रस्ताव रखा है।
आवेदकों (खुशरू, बेनाइफर और ग्रेटडील फिनकंसल्ट) ने ‘तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना’ निपटान प्रक्रिया के जरिये लंबित मामले को निपटाने का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद सेबी का उक्त आदेश आया है।