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Reliance Capital के एडमिनिस्ट्रेटर ने समाधान योजना लागू करने के लिए NCLT से और समय मांगा

NCLT की मुंबई पीठ ने 27 फरवरी को इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) की तरफ से रिलायंस कैपिटल के लिए पेश कर्ज समाधान योजना को मंजूरी दी थी।

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भाषा   
Last Updated- May 23, 2024 | 4:05 PM IST

कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल (Reliance Capital) के प्रशासक ने कर्ज समाधान योजना लागू करने की समयसीमा 90 दिन आगे बढ़ाने की एनसीएलटी से मोहलत मांगी है। स्वीकृत समाधान योजना के कार्यान्वयन की समयसीमा 27 मई, 2024 तय की गई थी।

रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी आईआईएचएल ने सफल बोली लगाई थी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता, 2018 की धारा 60(5) के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से समयसीमा को 90 दिन के लिए बढ़ाने की अपील करने वाली एक अर्जी दाखिल की गई है।

एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 27 फरवरी को इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) की तरफ से रिलायंस कैपिटल के लिए पेश कर्ज समाधान योजना को मंजूरी दी थी। आईआईएचएल ने 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना पेश की थी।

नवंबर, 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को अनियमितताओं के कारण भंग कर दिया था। इसके साथ ही नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था और चार आवेदकों ने शुरू में समाधान योजनाओं के साथ बोली लगाई थी। हालांकि, ऋणदाताओं की समिति ने कम बोली मूल्यों वाली इन समाधान योजनाओं को नकार दिया था। इसके बाद बोली का दूसरा दौर हुआ जिसमें आईआईएचएल के साथ टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने भी शिरकत की थी।

First Published : May 23, 2024 | 4:05 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)