एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) से आग्रह किया है कि उसे तीन मई और उसके बाद की टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पैसा लौटाने की अनुमति दी जाए। नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी ने उड़ान सेवा तीन मई से निलंबित की हुई है।
गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर ने NCLT की दिल्ली शाखा में नई याचिका दायर कर तीन मई और उसके बाद की यात्रा टिकटों का पैसा लौटाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस याचिका पर सोमवार को महेंद्र खंडेलवाल और राहुल पी भटनागर की सदस्यता वाली NCLT पीठ सुनवाई करेगी। गो फर्स्ट को यह अनुमति मिल जाती है तो इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनका पैसा फंसा है।