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Siti Networks के कर्जदाता दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए और समय मांगेंगे

सिटी नेटवर्क्स के लेंडर्स की समिति ने पिछले सप्ताह एक बैठक की, जिसमें समाधान पेशेवर ने समयसीमा, दावों, कानूनी और समाधान प्रक्रिया के लिए CIRP से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

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भाषा   
Last Updated- June 25, 2024 | 6:36 AM IST

सिटी नेटवर्क्स के ऋणदाताओं ने कर्ज में डूबी कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और समय मांगने का फैसला किया है।

सिटी नेटवर्क्स के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने पिछले सप्ताह एक बैठक की, जिसमें समाधान पेशेवर ने समयसीमा, दावों, कानूनी और समाधान प्रक्रिया के लिए सीआईआरपी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

एक बयान में कहा गया, ”चर्चा के बाद, सीओसी ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया।”

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने पिछले साल फरवरी में सिटी नेटवर्क्स के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की थी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 12(1) के अनुसार सीआईआरपी को आमतौर पर 180 दिनों के भीतर पूरा करना चाहिए। हालांकि, इसे 330 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

First Published : June 25, 2024 | 6:36 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)