सर्वोच्च न्यायालय ने शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी फंड साइफनिंग मामले की जांच में केपीएमजी एश्योरेंस ऐंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी (केपीएमजी) को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने के सेबी के फैसले को चुनौती देने वाली एस्सेल समूह के अमित गोयनका की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति हृषीकेश रॉय के एकल पीठ ने कहा कि उन्हें 14 अगस्त के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं मिली है इसलिए गोयनका की याचिका खारिज की जाती है।