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MP सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ितों के परिवारों को देगी 10 लाख रुपये का मुआवजा

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एमपी मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 के अलावा, राज्य कैबिनेट ने बेघर परिवारों के लिए एक आवास योजना को भी मंजूरी दी।

Last Updated- September 11, 2023 | 4:21 PM IST
MP CM

मध्य प्रदेश सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय मुआवजा देने का निर्णय लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा,” अगर ऐसी घटना में किसी की मौत होती है तो उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये मिलेंगे।”

“साथ ही इन घटनाओं में घायल होने वालों को 4 से 6 लाख रुपये तक मुआवजा मिलेगा। यह मुआवज़ा सभी मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लागू होता है, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे वह धर्म, जाति, भाषा या किसी अन्य कारण से संबंधित हो। यह योजना मॉब लिंचिंग के उन मामलों को कवर करती है जहां अपराधियों के रूप में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं।”

हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा में कुछ ऐसे मामले देखने को मिले। एक मामले में, दो मुस्लिम व्यक्तियों को मांस ले जाने के कारण पीटा गया, और एक अन्य मुस्लिम व्यक्ति को उसके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पीटा गया और चाकू मार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों से पूछा था कि वे लिंचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

एमपी मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 के अलावा, राज्य कैबिनेट ने बेघर परिवारों के लिए एक आवास योजना को भी मंजूरी दी।

सारंग ने कहा, कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों के भुगतान में भी वृद्धि की। नई भुगतान दरें इस प्रकार हैं: वर्ग 1 के लिए इसे 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, वर्ग 2 के लिए इसे 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये और वर्ग 3 के लिए इसे 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से करीब 4500 अतिथि शिक्षकों को फायदा होगा।

“मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास” योजना के तहत बेघर महिलाओं और परिवारों को मकान मिलेंगे। यह योजना उन लोगों की सहायता के लिए है जिन्हें तकनीकी कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला है। लाभार्थियों की संख्या प्राप्त आवेदनों की संख्या पर निर्भर करेगी।

इसके अतिरिक्त, केन और बेतवा नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित 22 गांवों के 6,700 परिवारों की मदद के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में 435 नए रोजगार पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों के लिए DACP (डायनामिक स्टोर्ड करियर प्रोगेशन) की मांग को भी मंजूरी दे दी है।

शिक्षा विभाग में शिक्षकों और मेडिकल प्रोफेशनल को तीन, सात और 14 साल की सेवा के बाद बढ़ा हुआ वेतनमान मिलेगा। एमबीबीएस डिग्री वाले मेडिकल डॉक्टरों को भी पांच, 10, 15 और 20 साल की सेवा के बाद वेतनमान में बढ़ोतरी मिलेगी।

कैबिनेट ने ग्रामीण इलाकों में छह नये सरकारी कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 150,000 से नीचे रैंकिंग वाले छात्र अब मेधावी छात्र के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे।

एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा 1 जुलाई से बढ़ाकर 23 जून कर दी गई है।

इसके जवाब में, राज्य कांग्रेस कमेटी के एक प्रवक्ता ने मॉब लिंचिंग के मामलों को संबोधित करने में देरी के बारे में चिंता व्यक्त की, यह सुझाव दिया कि यह आरोपी व्यक्तियों और सत्तारूढ़ सरकार के बीच संबंधों के कारण हो सकता है। उन्होंने मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों की सज़ा पर स्पष्टीकरण भी मांगा।

उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता इतने समझदार हैं कि चुनावी डिस्काउंट और वास्तविक चिंता के बीच अंतर को समझते हैं।

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First Published - September 11, 2023 | 4:21 PM IST

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