facebookmetapixel
रेट कट का असर! बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट शेयरों में ताबड़तोड़ खरीदारीTest Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा

Bombay HC: Patanjali को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश

अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसके तहत पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को बेचने या उनका विज्ञापन करने से रोक दिया गया था।

Last Updated- July 10, 2024 | 3:23 PM IST
Patanjali

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक अन्य कंपनी द्वारा दायर किए गए ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में दिया गया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स Ltd. ने दावा किया था कि पतंजलि उनके कपूर उत्पादों की कॉपीराइट का उल्लंघन कर रही है। अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद को अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया गया था। अब यह आरोप है कि पतंजलि ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।

कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अदालत सख्त

जस्टिस आर आई चागला की सिंगल बेंच ने 8 जुलाई को कहा कि पतंजलि ने जून में दाखिल हलफनामे में माना है कि उसने पहले वाले आदेश का उल्लंघन किया है, जो कपूर उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए दिया गया था। जज चागला ने आदेश में कहा, “30 अगस्त 2023 के कोर्ट के आदेश का लगातार उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

अदालत ने कहा कि अवमानना या आदेश तोड़ने के लिए आदेश पारित करने से पहले पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित होगा। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है।

अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसके तहत पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को बेचने या उनका विज्ञापन करने से रोक दिया गया था। मंगलम ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि पतंजलि उनके कपूर उत्पादों के कॉपीराइट का उल्लंघन कर रही है। बाद में मंगलम ऑर्गेनिक्स ने एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि पतंजलि आदेश का उल्लंघन कर रही है क्योंकि वह कपूर उत्पाद बेच रही है।

पतंजलि ने आदेश उल्लंघन की बात स्वीकारी

हाई कोर्ट ने जून 2024 में पतंजलि के डायरेक्टर रजनीश मिश्रा द्वारा दायर हलफनामे का संज्ञान लिया। हलफनामे में मिश्रा ने बिना किसी शर्त माफी मांगी और कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आदेश पारित होने के बाद से, लगभग 49,57,861 रुपये के मूल्य के कपूर उत्पाद बेचे जा चुके हैं। (PTI के इनपुट के साथ)

First Published - July 10, 2024 | 3:23 PM IST

संबंधित पोस्ट