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Delhi Chalo Kisan Andolan: दिल्ली में अगले एक महीने तक लागू हुई धारा-144, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

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Delhi Chalo Kisan Andolan: दिल्ली पुलिस के आदेश के तहत ट्रैक्टर रैलियों के राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Last Updated- February 12, 2024 | 3:40 PM IST
Delhi Chalo March
Representative Image

Delhi Chalo Kisan Andolan: किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में अगले एक महीने तक के लिए धारा 144 (section 144) को लागू कर दिया है।

दिल्ली पुलिस कमीशनर संजय अरोड़ा द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने और सड़कों एवं मार्गों को अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के आदेश के तहत ट्रैक्टर रैलियों के राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को पार करने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसी संभावना है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान ‘मार्च’ के दौरान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे।

ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन के लिए किसान पंजाब और हरियाणा से निकल गए हैं। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि किसान अपने साथ 6 महीने तक के लिए राशन पानी लेकर निकले हैं। ऐसी उम्मीद है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस राजधानी की सीमाओं को सील करने की तैयारी कर चुकी है। दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर पर कंक्रीट से रोड को बंद किया जा रहा है।

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आइए, जानते हैं कब लागू होती है धारा 144 और क्या-क्या रहती हैं पाबंदियां?

क्यों लागू हुई धारा 144?

किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू करने की आदेश जारी किया है। धारा 144 लागू होने के बाद देश की राजधानी में एक जगह पर अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। अगले एक महीने तक के लिए शहर में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या रैली का आयोजन नहीं होगा। जो लोग धारा 144 का उल्लंघन करते पाए गए उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश भी जारी किया गया है।

कब लागू की जाती है धारा 144?

सीआरपीसी (CrPc) की धारा 144 को लागू करना मकसद क्षेत्र में शांति कायम करना या किसी भी आपात स्थिति से बचने का होता है। किसी भी प्रकार की कानूनी मुश्किलों से बचने के लिए ये धारा लागू की जाती है। जिस इलाके में धारा 114 लागू होती है वहां पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होती है।

किसके आदेश पर लगती है धारा 144?
धारा 144 लागू को लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी या पुलिस कमिश्नर द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसके अलावा, धारा 144 के लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।

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किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?
धारा 144 लागू होने के बाद सड़कों पर किसी भी प्रकार की सभा, विरोध प्रदर्शन, रैली, पब्लिक मीटिंग करने पर रोक लग जाती है। इसके अलावा, उस इलाके में ट्रैक्टर और ट्रॉली की एंट्री पर रोक लगाई जाती है। राज्य की सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी जाती है और किसी भी प्रकार की ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने पर भी बैन रहता है।

कितने समय तक के लिए लगाई जाती है धारा 144?
बता दें कि धारा 144 को दो महीने से ज्यादा समय तक के लिए नहीं लगा सकते। लेकिन राज्य सरकार को लोगों के लिए किसी तरह का खतरा लगता है या किसी दंगे के होने की आशंका लगती है तो उस मामले में इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी धारा-144 को लागू हुई तारीख से छह महीने से ज्यादा समय तक के लिए नहीं लगाया जा सकता।

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First Published - February 12, 2024 | 3:40 PM IST

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