उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। यूसीसी के नियमों और विनियमों का अंतिम मसौदा शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार अब मसौदे का अध्ययन करेगी और उसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो जाएगा।
धामी ने कहा कि नियमों का मसौदा चार भागों में विभाजित है – विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, ‘लिव-इन’ संबंधों और जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का निर्धारण।
उन्होंने कहा, ‘यूसीसी को किसी वर्ग को निशाना बनाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी के लिए समानता और महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है।’ उन्होंने कहा कि यूसीसी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद जल्द ही लागू किया जाएगा।