पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एवं उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कथित भ्रष्टाचार के एक नये मामले की जांच के वास्ते रविवार को आठ दिनों की हिरासत के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों को सौंप दिया ।
जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को गैर इस्लामी शादी मामले में दोनों की दोषसिद्धि खारिज कर दी थी जिसके शीघ्र बाद उन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने गिरफ्तार कर लिया था। इस अदालत के संक्षिप्त आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि अन्य मामलों में दोनों वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए।
खान दंपती के विरूद्ध नया तोशखाना मामला दर्ज करने वाली एनएबी ने रविवार को दोनों को जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अली वारिच के सामने पेश किया। न्यायाधीश ने कड़े सुरक्षा कारणों से अडियाला जेल के अंदर ही सुनवाई की।
खान दंपती को गिरफ्तार करने वाली टीम की अगुवाई करने वाले एनएबी के उपनिदेशक मोहसिन हारून ने अदालत से अनुरोध किया कि दोनों को ब्यूरो की हिरासत में भेजा जाए। अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दोनों को आठ दिनों के लिए एनएबी की हिरासत में भेज दिया। अदालत ने दोनों को 22 जुलाई को पेश करने का भी आदेश दिया।
एनएबी के अनुरोध पर हिरासत की अवधि अधिकतम 40 दिनों तक के लिए बढ़ायी जा सकती है बशर्ते कि संदिग्धों की जांच के लिए ऐसा करने की जरूरत हो।
नया तोशखाना मामला इस आरोप पर आधारित है कि खान की सरकार के दौरान इस दंपत्ति ने नियमों का उल्लंघन कर सरकारी खजाने से उपहार खरीदे थे। यह तीसरा तोशखाना मामला है तथा पिछले दो तोशखाना मामलों में खान की सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय निलंबित कर चुका है।