दैनिक उपयोग की घरेलू वस्तुएं बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) को आयकर विभाग से 962.75 करोड़ रुपये का मांग नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि वह इसके खिलाफ अपील दायर करेगी।
एचयूएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, यह नोटिस ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर (जीएसकेसीएच) को हॉर्लिक्स, बूस्ट, माल्टोवा और वीवा जैसे ब्रांड वाले हेल्थ फूड्स ड्रिंक्स (एचएफडी) व्यवसाय के बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधिग्रहण के लिए 3,045 करोड़ रुपये के भुगतान पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की कटौती न करने से संबंधित है।
कंपनी सूचना के अनुसार, ‘‘ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ‘जीएसके’ समूह की संस्थाओं से भारत एचएफडी आईपीआर के अधिग्रहण के लिए भुगतान हेतु 3,045 करोड़ रुपये का प्रेषण करते समय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस की कटौती न करने के कारण कंपनी से 962.75 करोड़ रुपये (329.33 करोड़ रुपये के ब्याज सहित) की मांग की गई है।’’
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एचयूएल के अनुसार, उक्त आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है और वह भारतीय कानून के तहत ‘‘आवश्यक कार्रवाई’’ करेगी। कर मांग नोटिस मुंबई में अंतरराष्ट्रीय कर सर्किल-2 के आयकर उपायुक्त द्वारा जारी किया गया। यह कंपनी को 23 अगस्त 2024 को मिला।
एचयूएल ने कहा, ‘‘इससे कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होना चाहिए।’’ इस वर्ष जनवरी में एचयूएल को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) और जुर्माने के रूप में कुल 447.5 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भी मिला था।