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SAT ने Zee Entertainment मामले में गोयनका की अपील पर फैसला रखा सुरक्षित

सेबी ने कंपनी के कोष को दूसरी जगह भेजने के आरोप में गोयनका को सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया है।

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भाषा   
Last Updated- September 27, 2023 | 4:28 PM IST

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने ज़ी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) के प्रवर्तक पुनीत गोयनका की तरफ से बाजार नियामक सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ की दायर अपील पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी के कोष को दूसरी जगह भेजने के आरोप में गोयनका को सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया है। गोयनका ने इस आदेश के खिलाफ सैट में अपील की थी।

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न्यायाधिकरण ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही कहा कि सेबी और गोयनका अगर लिखित रूप से अपना पक्ष रखना चाहें, तो एक सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकते हैं। सेबी ने 14 अगस्त को जारी अपने अंतिम आदेश में ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रवर्तकों गोयनका और सुभाष चंद्रा को इस कंपनी एवं अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक बनने या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया था।

गोयनका और उनके पिता एवं जी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को बाजार नियामक ने अपनी जांच में कंपनी का पैसा दूसरी जगह भेजने का आरोपी माना था। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

First Published : September 27, 2023 | 4:28 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)