facebookmetapixel
Advertisement
M&M का EV प्लान! सिर्फ नई कार नहीं, पूरी फैक्ट्री बदल रही कंपनीराज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिका

SAT ने Zee Entertainment मामले में गोयनका की अपील पर फैसला रखा सुरक्षित

Advertisement

सेबी ने कंपनी के कोष को दूसरी जगह भेजने के आरोप में गोयनका को सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया है।

Last Updated- September 27, 2023 | 4:28 PM IST
Zee Entertainment

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने ज़ी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) के प्रवर्तक पुनीत गोयनका की तरफ से बाजार नियामक सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ की दायर अपील पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी के कोष को दूसरी जगह भेजने के आरोप में गोयनका को सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया है। गोयनका ने इस आदेश के खिलाफ सैट में अपील की थी।

यह भी पढ़ें : Yes Bank में होलसेल बैंकिंग के कंट्री हेड बने मनीष जैन, चढ़े शेयर

न्यायाधिकरण ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही कहा कि सेबी और गोयनका अगर लिखित रूप से अपना पक्ष रखना चाहें, तो एक सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकते हैं। सेबी ने 14 अगस्त को जारी अपने अंतिम आदेश में ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रवर्तकों गोयनका और सुभाष चंद्रा को इस कंपनी एवं अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक बनने या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया था।

गोयनका और उनके पिता एवं जी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को बाजार नियामक ने अपनी जांच में कंपनी का पैसा दूसरी जगह भेजने का आरोपी माना था। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

Advertisement
First Published - September 27, 2023 | 4:28 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement