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Gyanvapi Case: व्यास तहखाने में पूजा को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

Gyanvapi Case: न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

Last Updated- February 15, 2024 | 1:33 PM IST
Gyanvapi row
Representative Image

Gyanvapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई पूरी कर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश के खिलाफ यहां अपील की थी जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा अर्चना की अनुमति दी गई थी।

First Published - February 15, 2024 | 1:33 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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