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SEBI ने निवेशकों से 31 मार्च तक PAN को Aadhaar से जोड़ने को कहा

Last Updated- March 08, 2023 | 7:26 PM IST
SEBI

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सभी निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारु लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ लें।

SEBI ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (PAN) और Aadhaar को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च 2022 में एक परिपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आवंटित पैन को 31 मार्च 2023 तक आधार से नहीं जोड़ा गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा।

SEBI ने कहा, ”चूंकि PAN प्रमुख पहचान संख्या है और प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है, इसलिए सभी पंजीकृत प्रतिभागियों और बाजार अवसंरचना संस्थानों (MII) के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करना जरूरी है।”

First Published - March 8, 2023 | 7:26 PM IST

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