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SEBI ने एक्सिस कैपिटल को मर्चेंट बैंकर के तौर पर नया काम लेने से रोका

SEBI ने कहा, ‘‘इस तरह की गतिविधि वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा करती है क्योंकि यह संभावित रूप से बाजार के व्यवस्थित कामकाज को बाधित कर सकती है।’’

Last Updated- September 20, 2024 | 6:36 AM IST
SEBI
Representative image

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एक्सिस कैपिटल को अगली सूचना तक मर्चेंट बैंकर के तौर पर नया काम लेने से बृहस्पतिवार को रोक दिया। एक्सिस कैपिटल पर यह कार्रवाई सोजो इन्फोटेल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) को छुड़ाने के लिए गारंटी देने के मामले में की गई है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘एक्सिस कैपिटल ने अंडरराइटिंग (वित्तीय जानकारी के मूल्यांकन) की आड़ में एनसीडी भुनाने के लिए गारंटी दी जिसकी मौजूदा नियामकीय ढांचे में मंजूरी नहीं थी।’’

नियामक ने कहा, ‘‘इस तरह की गतिविधि वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा करती है क्योंकि यह संभावित रूप से बाजार के व्यवस्थित कामकाज को बाधित कर सकती है।’’

नियामक ने अपने निरीक्षण में पाया गया कि एक्सिस कैपिटल ने सोजो इन्फोटेल प्राइवेट लिमिटेड के एनसीडी को छुड़ाने के लिए गारंटी प्रदान की थी जिसकी मर्चेंट बैंकरों को अनुमति नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने एक्सिस कैपिटल की गारंटी के आधार पर सोजो इन्फोटेल के एनसीडी की रेटिंग की। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘एसीएल को अगले आदेश तक ऋण खंड में प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए किसी भी निर्गम/ पेशकश के लिए मर्चेंट बैंकर, अरेंजर या अंडरराइटर की क्षमता में नए काम लेने से रोका जाता है।’’

इसके साथ ही सेबी ने इस आदेश में उल्लिखित टिप्पणियों का 21 दिन के भीतर जवाब देने का एक्सिस कैपिटल को निर्देश दिया है।

First Published - September 20, 2024 | 6:36 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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