facebookmetapixel
Advertisement
M&M का EV प्लान! सिर्फ नई कार नहीं, पूरी फैक्ट्री बदल रही कंपनीराज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिका

SEBI New Rule: सेबी का बड़ा फैसला, 6 नहीं अब 3 दिनों में होगी IPO की लिस्टिंग

Advertisement

सेबी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अब IPO की बोली बंद होने के बाद लिस्टिंग समयसीमा को 'T+6 दिन' के बजाए 'T+3 दिन' कर दिया है।

Last Updated- June 29, 2023 | 10:11 AM IST
Sri Lotus Developers IPO

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने निवेशकों के लिए अच्छी खबर दी है। अब आईपीओ की लिस्टिंग का समय सेबी ने घटाकर आधा कर दिया है।

सेबी ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि अब IPO की बोली बंद होने के बाद लिस्टिंग समयसीमा को ‘T+6 दिन’ के बजाए ‘T+3 दिन’ कर दिया है।

बता दें कि यहां ‘T’ का मतलब आईपीओ की बोली बंद होने की तारीख है।

मार्केट रेगुलेटर के बयान के अनुसार, सेबी इस नई समयसीमा को दो चरणों में लागू करेगी। पहला 1 सितंबर, 2023 या उसके बाद खुलने वाले आईपीओ के लिए यह स्वैच्छिक होगा। दूसरा, एक दिसंबर, 2023 या इसके बाद के आईपीओ के मामले में यह अनिवार्य होगा।’

सेबी के इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि कंपनियों के पास IPO के जरिए जुटाई गई पूंजी तेजी से पहुंचे। इसके लागू होने से व्यापार करने में आसानी होगी और निवेशकों को अपने निवेश के लिए जल्द क्रेडिट और लिक्विडिटी का मौका भी मिलेगा।

सेबी ने फैसला बड़े निवेशकों, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर-वितरकों और बैंकों समेत विभिन्न हितधारकों के साथ काफी चर्चा करने के बाद लिया है।

बता दें कि सेबी की बोर्ड मीट‍िंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। निदेशक मंडल की इस बैठक में कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही सेबी (SEBI) ने पारदर्शिता बढ़ाते हुए कुछ कैटेगरी के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए खुलासा जरूरतों को बढ़ाने का फैसला लिया है।

अभी के नियमों के अनुसार, रजिस्ट्रार बोली खत्म होने के 3 दिन बाद शेयरों का अलॉटमेंट करते हैं । फिर उसे संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के पास मंजूरी के लिए भेजते हैं।

अब SEBI के नए नियम की घोषणा से की नई समयसीमा के तहत, उन्हें अब यह बोली खत्म होने के अगले दिन शाम 6 बजे से पहले करना होगा।
मौजूदा नियम के अनुसार, कंपनियां बोली खत्म होने के 5वें दिन स्टॉक एक्सचेंजों के पास शेयर में ट्रेडिंग की मंजूरी लेने के लिए लिस्टिंग एप्लिकेशन सब्मिट करती हैं। लेकिन अब प्रस्तावित नियम के अनुसार, उन्हें यह बोली खत्म के दूसरे दिन शाम 6:30 बजे तक करना होगा।

Advertisement
First Published - June 29, 2023 | 10:11 AM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement