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SEBI ने सितंबर में ‘स्कोर्स’ के जरिए 3,700 शिकायतों का किया निपटान

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निवेशक स्कोर्स मंच के माध्यम से कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार ढांचागत संस्थानों के खिलाफ पूंजी बाजार से संबंधित शिकायतें सेबी में कर सकते हैं।

Last Updated- October 11, 2023 | 3:52 PM IST
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपनी ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली ‘स्कोर्स’ के माध्यम से सितंबर माह में कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ 3,705 शिकायतों का निपटान किया है।

बाजार नियामक की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इसके अनुसार, सितंबर अंत तक स्कोर्स मंच पर लगभग 17 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय से लंबित थीं। इनमें प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड और जेएम फाइनेंशिय लिमिटेड समेत 12 कंपनियां शामिल हैं।

निवेशक स्कोर्स मंच के माध्यम से कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार ढांचागत संस्थानों के खिलाफ पूंजी बाजार से संबंधित शिकायतें सेबी में कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : SEBI New Rules: अफवाहों को लेकर सेबी ने अपनाया सख्त रवैया, कंपनियों के लिए नियम पालन करने की बढ़ाई समयसीमा

सेबी द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर की शुरुआत में 4,707 शिकायतें लंबित थीं और 4,276 नई शिकायतें मिलीं। सेबी ने कहा कि सितंबर अंत तक उसके पास 5,259 शिकायतें लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई की जानी है। इनके अलावा 19 शिकायतें ऐसी हैं, जिन पर नियामकीय कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

सेबी ने कहा कि उसे शिकायतों की 219 समीक्षाएं मिलीं। एक शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निपटान के 15 दिनो के भीतर समीक्षा का अनुरोध कर सकता है।

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First Published - October 11, 2023 | 3:40 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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