facebookmetapixel
Advertisement
M&M का EV प्लान! सिर्फ नई कार नहीं, पूरी फैक्ट्री बदल रही कंपनीराज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिका

SEBI इन सात कंपनियों की संपत्तियों की 21 अगस्त को नीलामी करेगा

Advertisement

इन संपत्तियों की नीलामी निवेशकों से गैरकानूनी रूप से जुटाए गए पैसे की वसूली के लिए की जा रही है।

Last Updated- July 18, 2023 | 5:29 PM IST
Adani bribery case: Adani Group on SEBI's radar, may investigate violation of disclosure rules SEBI की रडार पर अदाणी ग्रुप, डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन की कर सकती है जांच

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) गैरकानूनी तरीके से निवेशकों से जुटाई गई राशि की वसूली के लिए 21 अगस्त को सनहैवेन एग्रो इंडिया और रविकिरण रियल्टी इंडिया समेत सात कंपनियों की 15 संपत्तियों की नीलामी करेगा। सेबी ने मंगलवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी।

इसके मुताबिक, इन्फोकेयर इन्फ्रा, भारत कृषि समृद्धि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जीएसएचपी रियलटेक लिमिटेड, जस्ट-रिलायबल प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड और न्यूलैंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी कुछ संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। सेबी ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी के लिए 13 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य रखा गया है। इन संपत्तियों में पश्चिम बंगाल में स्थित जमीनों के अलावा आवासीय इमारत भी शामिल है।

Also read: Sebi लिस्टेड कंपनियों के लिए 15 जुलाई से लागू करेगा सख्त खुलासा मानक

सेबी के मुताबिक, सात कंपनियों एवं उनके निदेशकों और प्रवर्तकों से संबद्ध संपत्तियों की 21 अगस्त को ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। नियामक ने इच्छुक बोलीकर्ताओं से अपने स्तर पर संपत्तियों के बारे में जांच-परख करने को कहा है। इन संपत्तियों की नीलामी निवेशकों से गैरकानूनी रूप से जुटाए गए पैसे की वसूली के लिए की जा रही है। सेबी ने उन्हें सार्वजनिक निर्गम मानकों का पालन न करते हुए धन जुटाने का दोषी मानते हुए वसूली की यह कार्रवाई शुरू की है।

Advertisement
First Published - July 18, 2023 | 5:29 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement