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Adani issue: SEBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए उसके पास मजबूत ढांचा

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SEBI ने कहा कि अदाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट से शेयर बाजार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है।

Last Updated- February 14, 2023 | 3:32 PM IST
Adani Ports Stock

शेयर बाजार नियामक SEBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान के लिए अदाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर Hindenburg Research के आरोपों के साथ-साथ रिपोर्ट जारी होने के तुरंत पहले और बाद की बाजार गतिविधियों की जांच कर रहा है ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसके पास लगातार कारोबार सुनिश्चित करने और शेयर बाजार में अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत ढांचा है।

SEBI ने दावा किया कि विकसित प्रतिभूति बाजार दुनिया भर में शॉर्ट सेलिंग को ‘वैध निवेश गतिविधि’ के रूप में मानते हैं। SEBI ने अदाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बाद दर्ज दो जनहित याचिकाओं (PIL) पर सोमवार को सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि वह सेबी नियमों, शॉर्ट सेलिंग के नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए “Hindenburg के आरोपों और रिपोर्ट जारी होने से ठीक पहले और ठीक बाद की बाजार की गतिविधि, दोनों की जांच कर रहा है।”

SEBI ने कहा कि हाल ही में अदाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट से शेयर बाजार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है।
SEBI ने कहा, “भारतीय बाजार इससे पहले और भी बुरी अस्थिरता देख चुका है, विशेषकर कोरोना महामारी के समय, जब दो मार्च, 2020 से 19 मार्च, 2020 (13 कारोबारी दिवस) के बीच Nifty लगभग 26 प्रतिशत गिर गया था। बाजार अस्थिरता को देखते हुए SEBI ने 20 मार्च, 2020 को अपने मौजूदा बाजार तंत्र की समीक्षा की थी और कुछ बदलाव किए थे।”

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First Published - February 14, 2023 | 3:32 PM IST

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