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आईपीओ निवेशकों की रकम लौटाएगी ट्रैफिकसोल

एक्सचेंज ने एसएमई फर्म की सूचीबद्धता रोक दी थी जब बाजार के प्रतिभागियों ने सेबी के पास अपनी चिंता जताई।

Last Updated- December 03, 2024 | 11:03 PM IST
SEBI

बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज को निर्देश दिया कि वह उन निवेशकों की रकम लौटा दे जिन्हें आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में शेयर आवंटित किए गए थे। उसने शेयर बाजार बीएसई को रकम वापसी की इस प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा है कि एक हफ्ते के भीतर रकम लौटा दी गई है। एक्सचेंज ने एसएमई फर्म की सूचीबद्धता रोक दी थी जब बाजार के प्रतिभागियों ने सेबी के पास अपनी चिंता जताई।

सूचीबद्धता की इजाजत देने की एसएमई फर्म का अनुरोध खारिज करते हुए सेबी ने कहा कि कथित तौर पर गलत वित्तीय विवरण समेत जांच के नतीजों पर अभी औपचारिक फैसला होना बाकी है।

ट्रैफिक सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर मुहैया कराने वाली एसएमई कंपनी का 45 करोड़ रुपये का आईपीओ तब रोक दिया गया था जब इस इश्यू से मिली रकम के इस्तेमाल और गलत डिस्क्लोजर की शिकायत मिली। इस इश्यू को 345 गुना आवेदन मिले थे।

मंगलवार के आदेश में सेबी ने थर्ड पार्टी वेंडर की संदिग्ध प्रकृति को बताया जिससे ट्रैफिकसोल को अपने इश्यू से मिलने वाली करीब 40 फीसदी रकम से सॉफ्टवेयर खरीदना था। सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि थर्ड पार्टी वेंडर मुखौटा इकाई है और आरोप लगाया कि कंपनी ने तब इसे रफा-दफा करने की कोशिश की जब वेंडर की साख की जांच की गई।

बाजार नियामक ने इस सेगमेंट में इस तरह की चिंताओं के बाद एसएमई की सूचीबद्धता को लेकर सख्त नियमों का प्रस्ताव रखा है।

First Published - December 3, 2024 | 10:50 PM IST

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