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Budget 2024: नौकरीपेशा लोगों के लिए बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन पर आ सकती है बड़ी खुशखबरी

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट को सदन में पेश करेंगी।

Last Updated- December 21, 2023 | 12:14 PM IST
Standard tax deduction
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2024 के बजट (Budget 2024) को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। साथ ही लोगों के मन में अगले बजट को लेकर कई सवाल भी आने लगे हैं। खासतौर पर, टैक्सपैयर्स को हर साल की तरह बजट 2024 से भी कई उम्मीदें हैं।

आइए, जानते हैं सरकार टैक्सपेयर्स के लिए क्या घोषणा कर सकती है…

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट को सदन में पेश करेंगी।

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अपने वोट बैंक के लिए सैलरी क्लास के लिए कुछ नया ऐलान कर सकती है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की उम्मीद

इस अंतरिम बजट से नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दे। अगर ऐसा होता है तो नौकरी करने वालों के हाथ में पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा और बढ़ती महंगाई से भी उन्हें थोड़ी राहत मिल सकेगी।

यह भी पढ़ें : भारत का कुल कर्ज सितंबर तिमाही में बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपये हुआः रिपोर्ट

सीतारमण ने अंतरिम बजट को लेकर कही थी ये बात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक फरवरी, 2024 को पेश किए जाने वाले बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह आम चुनाव से पहले पेश होने वाला लेखानुदान (vote on account) होगा। हालांकि, सरकार अपने वोट बैंक के लिए कुछ खास घोषणाएं कर सकती है।

क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम?

स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम वो कटौती है जिसे आपकीटैक्सेबल इनकम से काटकर अलग कर दिया जाता है और इसके बाद बची हुई आमदनी पर टैक्‍स की गणना की जाती है। इससे सैलरीड क्लास की टैक्सेबल इनकम घट जाती है, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है।

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के जरिए वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को टैक्‍स में छूट लेने की फैसिलिटी मिलती है।

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टैक्सपेयर्स को होता है फायदा

स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए 50,000 रुपये का अमाउंट तय है। सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले टैक्सपेयर्स को इसका मिलता हैं। वहीं, सेल्फ-एंप्लॉयड टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोर् लाभ नहीं होता। इसी तरह कारोबार करने वाले टैक्सपेयर्स को भी इससे कोई फायदा नहीं होता।

किस सेक्शन के तहत दिया जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन?

टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है।

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First Published - December 21, 2023 | 11:13 AM IST

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