facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

Budget 2023 : न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव, जानिए कितनी मिली राहत

Last Updated- February 01, 2023 | 7:48 PM IST
Finance Minister Nirmala Sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट 2023 पेश किया। उन्होंने मिडिल क्लास के लिए बड़ा एलान करते हुए इनकम टैक्स छूट की वर्तमान सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये लाख करने का एलान किया।

न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के बाद स्लैब और टैक्स

0-3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर : 0%
3-6 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 5%
6-9लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 10%
9-12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 15%
12-15 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 20%
15 लाख रुपये तक की सालाना आय पर: 30%

न्यू टैक्स रिजीम में पुराना इनकम टैक्स स्लैब और रेट

टैक्स स्लैब   :  टैक्स रेट

0-5 लाख : कोई टैक्स नहीं।

5 से 7.5 लाख : 10%

7.5 से 10 लाख : 15%

10 से 12.5 लाख : 20%

12.5 से 15 लाख : 25%

15 लाख से अधिक : 30%

सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में  इनकम टैक्स स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी गई है। तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर।

उन्होंने इस दौरान टैक्सपेयर्स के लिए और भी कई बड़ी घोषणाएं की है। अब नई टैक्स व्यवस्था में सात लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जबकि नौ लाख रुपये तक की इनकम पर 45 हजार रुपये देने होंगे। इसी तरह 15 लाख रुपये तक को 1.5 लाख रुपये इनकम टैक्स देना होगा।

देश-विदेश में बढ़ी महंगाई के बीच इस बार के बजट में लोगों को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाई हुई थी। सीतारमण ने अपने बजट संबोधन के अंतिम क्षणों में इसका एलान किया।

First Published - February 1, 2023 | 1:17 PM IST

संबंधित पोस्ट