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Online gaming पर 28 फीसदी GST, सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर GST घटाने का फैसला

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परिषद ने सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है।

Last Updated- July 11, 2023 | 10:49 PM IST
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वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद (GST Council) ने ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) , कसीनो और घुड़दौड़ स्पर्द्धाओं में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28 फीसदी की दर से कर लगाने का आज निर्णय लिया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। परिषद में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।

सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर GST घटाने का फैसला

इसके साथ ही कर मामलों के निपटान के लिए जीएसटी पंचाट गठित करने का भी निर्णय लिया गया। जीएसटी रिटर्न में फर्जीवाड़ा रोकने के वास्ते परिषद ने रिटर्न के लिए नई प्रणाली को भी मंजूरी दे दी।

बैठक में मुनाफाखोरी-रोधी प्रा​धिकरण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के साथ विलय करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत अब मुनाफाखोरी-रोधी से संबं​धित मामलों को सीसीआई देखेगा।

परिषद ने सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है। एसयूवी को उपकर के दायरे में लाने के लिए एसयूवी की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है।

जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे-मझोले उपक्रमों (MSME) के लिए जीएसटी माफी योजना लाने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा सिगरेट पर मुआवजा उपकर बढ़ाने, चीनी पर उपकर लगाने तथा एथनॉल पर जीएसटी की दर घटाने के निर्णय लिए गए।

सीतारमण ने बैठक खत्म होने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर गठित मंत्रियों के समूह की अनुशंसा के आधार पर 28 फीसदी कर लगाने का फैसला किया है।

कैंसर इलाज और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला

उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में समूची राशि पर कर लगाया जाएगा। मंत्रिसमूह को इस पर विचार करना था कि इन तीनों गतिविधियों में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर कर लगाया जाए या सकल गेमिंग राजस्व या सिर्फ मंच की तरफ से वसूले जाने वाले शुल्क पर कर लगाया जाए। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाते समय इस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा कि यह कौशल आधारित खेल है या संभावना का खेल।

सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला जीएसटी परिषद ने किया।

ऑनलाइन गेमिंग पर लगी समूची रा​शि पर जीएसटी लगाने के निर्णय से गेमिंग कंपनियों और उद्योग निकाय ने ​नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को करारा झटका लगेगा। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के मुख्य कार्या​धिकारी रोनाल्ड लैंडर्स ने कहा, ‘हमारा मानना है कि जीएसटी परिषद का यह निर्णय असंवैधानिक और तर्कहीन है। यह निर्णय जुआ गतिवि​धियों के साथ ऑनलाइन गेमिंग के कौशल को जोड़ता है।’

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First Published - July 11, 2023 | 10:49 PM IST

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