facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

मिठाइयां- नमकीन निर्माताओं के महासंघ की सरकार से मांग, 12% से कम कर 5% हो GST

Advertisement

मिठाई दुकानों पर रसगुल्ला या जलेबी खाने पर आईटीसी के बगैर 5 फीसदी और घर ले जाने पर भी आईटीसी के साथ 5 फीसदी कर लगता है।

Last Updated- August 27, 2025 | 9:55 PM IST

मिठाइयां और नमकीन बनाने वालों के महासंघ ने नमकीन पर वस्तु एवं सेवा शुल्क (जीएसटी) को 12 फीसदी से कम कर 5 फीसदी करने की मांग की है। इसके अलावा महासंघ ने चाट और रेस्तरां में खाने-पीने की चीजें बेचने वाली मिठाई दुकानों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 5 फीसदी कर लगाने का आग्रह किया है।

महासंघ ने अपने नोट में कहा है कि इन बदलावों से मुकदमेबाजी में कमी आएगी, मार्जिन स्थिर रहेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यह भारत की वैश्विक खाद्य केंद्र बनने की महत्त्वाकांक्षा के अनुरूप भी होगा। इसने बताया कि अभी खाद्य पदार्थ सभी मौजूदा जीएसटी स्लैब में बंटे हैं।

महासंघ के महानिदेशक फिरोज एच नकवी ने कहा, ‘अभी मालाबारी पराठे पर 18 फीसदी कर लगता है, जबकि रोटी एवं चपाती पर 5 फीसदी और ब्रेड करमुक्त है। गैर ब्रांडेड नमकीन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि ब्रांडेड नमकीन पर 12 फीसदी वस्तु एवं सेवा शुल्क चुकाना पड़ता है। मिठाई दुकानों पर रसगुल्ला या जलेबी खाने पर आईटीसी के बगैर 5 फीसदी और घर ले जाने पर भी आईटीसी के साथ 5 फीसदी कर लगता है। लगभग यही स्थिति यही मिठाइयों पर भी लागू होती है।’

नकवी ने कहा, ‘उत्पाद की अलग-अलग श्रेणियों में ऐसी विसंगतियों के कारण वर्गीकरण विवाद, अनुपालन का बोझ बढ़ गया है और मुकदमेबाजी भी लगातार बढ़ रही है। इससे भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में छोटे और मझोले कारोबारियों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है।’

याचिका में यह भी कहा गया है कि रेस्तरां सेवाओं पर आईटीसी के साथ 5 फीसदी जीएसटी लगता है और शोरूम की बिक्री आईटीसी के साथ 5, 12 और 18 फीसदी जीएसटी के अधीन है। नकवी ने कहा, ‘चूंकि दोनों परिचालनों में रसोई, कर्मचारी, उपयोगिताएं और किराया जैसा एक ही बुनियादी ढांचा होता है, इसलिए इनपुट खर्चों को अलग-अलग बांटना लगभग असंभव है। नतीजतन, व्यवसायों को दो-दो रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है और मुकदमेबाजी का जोखिम बढ़ जाता है।’

Advertisement
First Published - August 27, 2025 | 9:50 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement