सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित टैक्स (windfall tax) को 4,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया है।
यह टैक्स शनिवार से प्रभावी हो गया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन (ATF) के निर्यात पर एसएईडी को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया कि नई दरें 17 अगस्त दिन शनिवार से प्रभावी हो गई हैं।
भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। हर पखवाड़े पिछले दो सप्ताह में औसत तेल कीमतों के आधार पर कर दरों की समीक्षा की जाती है।