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GST Council meeting: रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर पेट्रोल-डीजल तक, 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए ये बड़े फैसले

GST Council Meeting: वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि काउंसिल ने टैक्स डिमांड नोटिस के दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है।

Last Updated- June 23, 2024 | 1:54 PM IST
53rd GST Council meeting
53rd GST Council meeting

GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को 53वीं जीएटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में सीतारमण ने टैक्सपेयर्स और व्यापार को आसान बनाने को लेकर कई अहम फैसले लिए।

वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि काउंसिल ने टैक्स डिमांड नोटिस के दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है।

आइए, जानते हैं GST काउंसिल बैठक में क्या फैसले लिए गए-

रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट होगी सस्ती

53वीं काउंसिल बैठक में सिफारिश की गई है कि भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं जैसे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवाएं, बैटरी चालित कार सेवाओं पर जीएसटी से छूट मिले। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा, इंट्रा-रेलवे आपूर्ति को भी GST से छूट दी जाएगी।

यह भी पढ़ें: CGST के तहत दो प्रतिशत से भी कम करदाताओं को नोटिस: FM Sitharaman

फेक इनवॉइस पर रोक

वित्त मंत्री ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। इससे धोखाधड़ी से जुड़े मामलों पर काबू पाया जा सकेगा।

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाना चाहती है। लेकिन इस पर फैसला राज्यों को करना है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर अभी तक जीएसटी के तहत टैक्स नहीं लगता है। सीतारमण ने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया गया है, जो अगस्त में GST परिषद को रिपोर्ट देगा।

टैक्स डिमांड नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज की छूट

वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने की छूट। (उन मामलों में लागू जहां कर का पूरा भुगतान मार्च 2025 तक किया गया है)।

दूध के डिब्बे पर 12% जीएसटी दर

GST परिषद ने सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम पर 12 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स पर भी 12 फीसदी दर तय की है। सभी सोलर कुकर पर भी 12 फीसदी जीएसटी टैक्स लागू होगा।

छात्रावास आवास को छूट दी गई

जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये तक की छूट दी है।

अब कब होगी GST काउंसिल की बैठक?

GST काउंसिल की अगली बैठक अब अगस्त में होगी, जिसमें बाकी के बचे एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन हुआ है, जो अगस्त में GST परिषद को रिपोर्ट देगा।

First Published - June 23, 2024 | 1:49 PM IST

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