facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

GST: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब, जीओएम ने केंद्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी; सिन गुड्स पर टॉप-अप टैक्स की मांग

Advertisement

GST:बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मंत्री समूह ने 5, 12, 18 और 28% की मौजूदा चार दर वाले स्ट्रक्चर को दो दरों से बदलने की योजना को मंजूरी दे दी।

Last Updated- August 21, 2025 | 3:02 PM IST
GST

GST Reforms: जीएसटी दरों को रेशनलाइज बनाने पर मंत्रिसमूह (GOM) की गुरुवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्यों ने इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली के पुनर्गठन के केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति जताई। इसके तहत स्लैब की संख्या घटाकर दो यानी 5% और 18% कर दी गई। साथ ही 12% और 18% के जीएसटी (GST) टैक्स स्लैब अब खत्म हो जाएंगे।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मंत्री समूह ने 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की मौजूदा चार दर वाले स्ट्रक्चर को दो दरों से बदलने की योजना को मंजूरी दे दी है। जरूरी और आम वस्तुओं तथा सर्विसेज पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) लगाया जाएगा। जबकि अन्य चीजों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। हानिकारक वस्तुओं की एक छोटी लिस्ट पर 40 प्रतिशत का हाई टैक्स लागू रहेगा।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्री समूह की बैठक के बाद कहा, ”दरों को रेशनलाइज करने पर जीओएम ने केंद्र के 5% और 18% प्रतिशत के दो स्लैब जीएसटी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। मंत्रिसमूह ने 12 और 28 प्रतिशत कर दरों को समाप्त करने के केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।”

Also Read: GST Reforms: GST दरों में बदलाव से क्या-क्या हो सकता है सस्ता? देखें पूरी लिस्ट

GST: सिन गुड्स पर टॉप-अप टैक्स की मांग

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि केंद्र के प्रस्ताव में अल्ट्रा लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाने का भी जिक्र है। वहीं, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि उनके राज्य ने 40 प्रतिशत जीएसटी दर के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य अल्ट्रा लग्जरी कारों और सिन गुड्स पर मौजूदा कुल टैक्स बोझ को बनाए रखना है। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि केंद्र के प्रस्ताव में नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान का कोई उल्लेख नहीं है।

बता दें कि फिलहाल जीएसटी की 4 लेवल दर स्ट्रक्चर है। मौजूदा व्यवस्था के तहत 5%, 12%, 18% और 28% की दर से जीएसीटी लगता है। फूड सामानों 0% या 5% टैक्स स्लैब में आते हैं। जबकि लक्जरी और सिगरेट, लिकर जैसे सिन गुड्स पर 28% टैक्स लगता है। 28% स्लैब के ऊपर इन हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर अलग-अलग दरों से सेस भी लगाया जाता है।

Advertisement
First Published - August 21, 2025 | 2:36 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement