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2,000 रुपये के फटे नोट पर कितना पैसा मिलेगा? जानिए क्या है RBI के नियम

Last Updated- June 02, 2023 | 5:09 PM IST
Rs 2,000 notes deposit

2000 MUTILATED NOTE: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से वापस ले लिए हैं। RBI ने आम जनता को 23 मई से 30 सितंबर के बीच नोटों को बैंक में जमा करने या बदलने के लिए कहा है। हालांकि 30 सितंबर तक 2,000 रुपये के नोट लीगल टेंडर माने जाएंगे और इन नोटों से आप भुगतान कर सकते हैं। चूकिं 2,000 रुपये के नोटों का चलन कम था, इस कारण संभवत हो सकता है कि लोगों के पास रखे कई नोट कट-फट, सड़ या जल गए हो। सवाल यह है कि क्या बैंक इन नोटों को वापस लेंगे? अगर वापस लेंगे तो कितना रिफंड मिलेगा। इस संबंध में RBI के नियम क्या कहते हैं? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब

कटे-फटे नोट बदलने से बैंक इनकार नहीं कर सकते

अगर आपके पास भी 2,000 रुपये के कटे-फटे या सड़े-गले नोट है, तो आपको घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। RBI और कोई अन्य बैंक इस तरह के नोटों को वापस लेने से इंकार नहीं कर सकता है। RBI के (नोट रिफंड) नियम के तहत कटे-फटे या सड़े-गले नोट को एक्सचेंज किया जा सकता है। देशभर में RBI के ऑफिस और नामित बैंकों में बेकार नोट को एक्सचेंज कराया जा सकता है। हालांकि रिफंड पूरी तरह से नोट की स्थिति पर निर्भर करता है।

2,000 रुपये के कटे-फटे नोट पर कितना मिलेगा रिफंड

RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट की लंबाई- 16.6 cm, चौड़ाई- 6.6 cm और एरिया 109.56 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ऐसे में नोट के 88 वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा। यदि नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधा ही रिफंड मिलेगा। वहीं 500 रुपये के नोट की लंबाई- 15 cm, चौड़ाई- 6.6 cm और एरिया 99 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ऐसे में 500 रुपये के नोट यदि 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो फुल रिफंड मिलेगा, जबकि 40 वर्ग सेंटीमीटर होने पर रिफंड आधा मिलेगा।

First Published - June 2, 2023 | 5:09 PM IST

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