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ITR फाइल करते समय हो गई थी गलती तो घबराएं नहीं, मिल रहा है सुधारने का मौका, जानें क्या है प्रोसेस

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वहीं ब्याज और डिविडेंड इनकम पर तीसरे पक्ष से मिली जानकारी और फाइल किए गए आयकर रिटर्न (ITR) के बीच कुछ गड़बड़ियों की पहचान की है।

Last Updated- February 27, 2024 | 2:00 PM IST
Tax e-filing

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कई लोगों के लिए, जो पेशेवर नहीं हैं, पेचीदा हो सकता है। ऐसे में कई बार अपडेटेड न होने के कारण या गलती से भी कई लोगों से रिटर्न फाइल करते समय गलतियां हो जाती हैं।

लेकिन इस बार घबराने की बात नहीं है, सोमवार को ही आयकर विभाग ने कहा कि उसे कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न और किसी तीसरे पक्ष से मिले डिविडेंड और ब्याज से जुड़ी आय की जानकारी में विसंगतियां मिली हैं।

इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान जारी करते हुए कहा है कि टैक्सपेयर्स को अपनी बात रखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर कंप्लायंस पोर्टल पर व्यवस्था की गयी है। इस बारे में टैक्सपेयर्स को SMS और ईमेल के जरिए भी विसंगति की सूचना दी जा रही है।

इस बारे में आयकर विभाग ने ये भी कहा है कि अगर टैक्सपेयर ने इनकम टैक्स रिटर्न की अनुसूची ओएस में लाइन आइटम ‘अन्य’ के तहत ब्याज से होने वाली आय का खुलासा किया है, तो उसे ब्याज से होने वाली आय से संबंधित विसंगति का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में विसंगति का समाधान अपने आप हो जाएगा और पोर्टल पर ‘Completed’ के रूप में दिखाई देगा।

वहीं ब्याज और डिविडेंड इनकम पर तीसरे पक्ष से मिली जानकारी और फाइल किए गए आयकर रिटर्न (ITR) के बीच कुछ गड़बड़ियों की पहचान की है।

सरकार के मुताबिक जो टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हैं, उन्हें अपने फाइल किए गए रिटर्न में किसी तरह की विसगंति है या नहीं ये जानने के लिए खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा।

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First Published - February 27, 2024 | 1:49 PM IST

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