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जीएसटी के 18% स्लैब से आया राजस्व का 70-75% : वित्त राज्यमंत्री

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वित्त वर्ष 2023-24 में जमा किए गए जीएसटी राजस्व का लगभग 70-75 प्रतिशत इस कर के 18 प्रतिशत स्लैब से आया, जबकि केवल 5-6 प्रतिशत राशि 12 प्रतिशत वाले स्लैब से आई।

Last Updated- December 02, 2024 | 8:45 PM IST
GST

सरकार ने सोमवार को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में जमा किए गए जीएसटी राजस्व का लगभग 70-75 प्रतिशत इस कर के 18 प्रतिशत स्लैब से आया, जबकि केवल 5-6 प्रतिशत राशि 12 प्रतिशत वाले स्लैब से आई। सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व का केवल 6-8 प्रतिशत 5 प्रतिशत स्लैब से था, जबकि 28 प्रतिशत के उच्चतम कर स्लैब ने पिछले वित्त वर्ष में राजस्व में 13-15 प्रतिशत का योगदान दिया था।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में 2023-24 में विभिन्न कर स्लैब के तहत एकत्र किए गए जीएसटी (क्षतिपूर्ति उपकर और अन्य भुगतानों को छोड़कर) के अनुपात का विवरण साझा किया। जीएसटी परिषद ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ स्लैब के विलय का सुझाव देने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में छह सदस्यीय मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया है। वर्तमान में, जीएसटी चार-स्तरीय कर संरचना है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्लैब हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के पास उपलब्ध जीएसटी रिटर्न के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर, 2023-24 के लिए औसत जीएसटी दर 11.64 प्रतिशत थी। यह पूछे जाने पर कि क्या जीएसटी में राज्यों के हिस्से को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच कड़वाहट और गतिरोध है, सीतारमण ने कहा, ‘‘जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच कोई कड़वाहट नहीं है। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी में उनका हिस्सा नियमित आधार पर दिया जाता है।’’

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First Published - December 2, 2024 | 8:45 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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