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GST में आ सकता है 35% का नया स्लैब, GoM ने तंबाकू, aerated drinks पर नए टैक्स रेट का रखा प्रस्ताव

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वर्तमान में जीएसटी 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब के साथ चार स्तरीय संरचना के तहत लगाया जाता है।

Last Updated- December 03, 2024 | 7:47 AM IST
Government treasury increased by 8.5%, GST collection reached Rs 1.82 lakh crore in November सरकार के खजाने में 8.5% का हुआ इजाफा, नवंबर में GST कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

केंद्र सरकार तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और कोल्ड ड्रिंक जैसे पीने वाले पदार्थों पर 35 प्रतिशत का एक नया जीएसटी स्लैब लगा सकती है। मंत्रियों के समूह (GoM) ने सोमवार को तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और वातित पेय के लिए 35 प्रतिशत के नए स्लैब की सिफारिश की। फिलहाल इन उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स लगता है, जो जीएसटी की सबसे अधिक दर भी है।

घड़ियों-जूतों पर भी टैक्स बढ़ाने की सिफारिश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस मामले पर चर्चा होने की उम्मीद है। जैसलमेर में होने वाली बैठक में कई अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें मंत्री समूह ने चमड़े के बैग, सौंदर्य प्रसाधन, घड़ियां और जूते जैसी कई लक्जरी वस्तुओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। .

पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने सोमवार को नई दिल्ली में तीसरी और अंतिम जीओएम बैठक में भाग लिया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। इसमें कपड़ा उद्योग पर विशेष ध्यान देने के साथ 148 वस्तुओं पर कर दरों में बड़े समायोजन का प्रस्ताव है। इन बदलावों से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी।

महंगे कपड़ो पर ज्यादा GST लगाने का प्रस्ताव

जीओएम ने एक संशोधित कर स्लैब संरचना का प्रस्ताव दिया है जो 1,500 रुपये तक की कपड़ा वस्तुओं के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी बनाए रखता है। हालांकि, इसमें 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच कीमत वाले उत्पादों पर कर को 18 प्रतिशत तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

वहीं, 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर जीओएम ने जीएसटी स्लैब को 28 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इन तरह के कपड़ों को लक्जरी सामानों के समान माना जाएगा। फिलहाल 1,000 रुपये तक की कीमत वाली कपड़ो पर 5 प्रतिशत और इससे अधिक कीमत वाली वस्तुओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

आवश्यक वस्तुओ पर टैक्स का बोझ कम करने का प्रयास

आवश्यक वस्तुओं पर बोझ कम करने के प्रयास में जीओएम ने 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अभ्यास पुस्तकों (Pratice Books) और 20 लीटर से अधिक के पैकेज्ड पेयजल पर जीएसटी क्रमशः 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया जाएगा।

वर्तमान में जीएसटी 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब के साथ चार स्तरीय संरचना के तहत लगाया जाता है। आवश्यक वस्तुओं को या तो छूट दी गई है या सबसे निचले स्लैब पर कर लगाया गया है।

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First Published - December 3, 2024 | 7:39 AM IST

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