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जॉब कार्ड से बेरोजगारी भत्ते तक: VB-G RAM G योजना की वो हर छोटी-बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए

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केंद्र ने मनरेगा को निरस्त कर 'VB-G RAM G' योजना अधिसूचित की है। 1 जुलाई से लागू होने वाले इस कानून में 125 दिन रोजगार और बढ़ी मजदूरी मिलेगी

Last Updated- May 11, 2026 | 5:53 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर | फोटो क्रेडिट: PTI

केंद्र सरकार ने विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 को आज अधिसूचित कर दिया है और इस योजना के लागू होने की तिथि से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 को निरस्त माना जाएगा। केंद्र सरकार ने वीबी-जी राम जी योजना को लेकर ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)’ के जबाव जारी किए हैं। आईए जानते हैं वो कौन से प्रश्न हैं, जिनका जबाव लोग जानना चाहते हैं।

वीबी-जी राम जी अधिनियम कब लागू होगा?

केंद्र सरकार ने विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी अधिनियम, 2025 की अधिसूचना आज जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक यह योजना एक जुलाई से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी।

वीबी-जी राम जी के बाद मनरेगा का क्या होगा?

वीबी-जी राम जी योजना एक जुलाई से लागू होने के बाद मनरेगा निरस्त मानी जाएगी। हालांकि 30 जून तक मनरेगा के कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। इन कार्यों को सुचारू रूप से स्थानांतरित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करते हुए इन्हें पूरा करने की प्राथमिकता दी जाएगी कि सार्वजनिक परिसंपत्तियां अधूरी न रह जाएं और सामुदायिक लाभ जारी रहें।

क्या इसे सभी राज्यों में एक साथ लागू किया जाएगा?

वीबी-जी राम जी योजना को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद सभी राज्यों में एक साथ लागू किया जाएगा, यानी एक जुलाई से यह योजना सभी राज्यों में लागू होगी।

वीबी-जी राम जी तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है?

वीबी-जी राम जी योजना के तहत एक वित्त वर्ष में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजागार की गारंटी जाएगी। यह गारंटी उस ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को दी जाएगी, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

क्या राज्य सरकारों के लिए इस कानून के तहत योजनाएं बनाना जरूरी है?

जी हां। राज्य सरकारों को इस अधिनियम के लागू होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं को अधिसूचित करना अनिवार्य है।

इसे शुरू होने से पहले रोजगार जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उभरती मांग के पैटर्न और जमीनी आवश्यकताओं के अनुरूप राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को पर्याप्त श्रम बजट उपलब्ध कराया गया है ताकि निर्बाध रोजगार के अवसर और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

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क्या परिवर्तन की अवधि के दौरान नए कार्यों की शुरुआत की जा सकती है?

जी हां। जहां चल रहे कार्य रोजगार की मांग को पूरा करने की दृष्टि से अपर्याप्त होंगे, वहां विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की अनुसूची-I के अनुरूप कार्यों के संग्रह में से नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं।

क्या मौजूदा जॉब कार्ड/कर्मचारी वैध रहेंगे?

जी हां। जिन मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जॉब कार्ड/श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वे विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध बने रहेंगे।

कोई परिवार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे कराएगा?

जिन ग्रामीण परिवारों के पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जॉब कार्ड नहीं है, वे अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य के जरिए संबंधित ग्राम पंचायत को परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पते की जानकारी जमा करके ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करवाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

कोई परिवार कैसे रोजगार प्राप्त कर सकता है?

ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के जरिए रोजगार की मांग कर सकते हैं। आवेदन मौखिक रूप से, पूर्वोक्त प्रपत्र 6 के माध्यम से लिखित रूप में या डिजिटल माध्यमों से ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी या किसी भी अधिकृत व्यक्ति को किया जा सकता है।

कितने दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए?

आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो क्या होगा?

आवेदन करने वाले पात्र को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार उपलब्ध न कराने पर मुबावजा दिया जाएगा। यह मुआवजा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं का बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

क्या वीबी-जी राम जी योजना के तहत बढ़ी हुई मजदूरी दरें दी जायेंगी?

जी हां। इस अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई मजदूरी दरें प्रदान की जाएंगी। इस अधिनियम के तहत नई मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी होने तक, महात्मा गांधी एनआरईजीए की मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी।

मजदूरी का भुगतान कितने अंतराल पर और कैसे किया जाएगा?

मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में हाजिरी सूची के बंद होने के बाद दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान बैंकों या डाकघरों में उनके व्यक्तिगत खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

मजदूरी के भुगतान में देरी होने की स्थिति में क्या होगा?

यदि हाजिरी सूची के बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजदूरी चाहने वाले विलंब के लिए प्रति दिन बकाया मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से मुआवजे के हकदार होंगे।

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नए अधिनियम के तहत उपस्थिति कैसे दर्ज की जाएगी?

कार्यस्थलों पर उपस्थिति चेहरे की पहचान पर आधारित एक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। हालांकि, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, खराब या अनुपलब्ध नेटवर्क कनेक्टिविटी, तकनीकी समस्याएं, उपकरण संबंधी समस्याएं या अन्य असाधारण परिस्थितियों जैसे वास्तविक मामलों में अपवाद प्रबंधन प्रणाली भी उपलब्ध होगी।

क्या श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुविधाएं मिलेंगी?

जी हां। कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया एवं विश्राम के लिए स्थान और प्राथमिक चिकित्सा पेटी अवश्य  होनी चाहिए।

क्या कृषि के पीक सीजन के दौरान काम जारी रह सकता है?

बोआई और कटाई जैसे कृषि के पीक सीजन के दौरान पर्याप्त श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारें कृषि के पीक सीजन को कवर करने वाली एक अवधि को अधिसूचित करेंगी। इस अवधि के दौरान इस अधिनियम के तहत कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

यदि कार्य पांच किलोमीटर से अधिक दूर हो, तो क्या होगा?

जहां तक संभव हो, आवेदक के गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि रोजगार इससे अधिक दूरी पर (लेकिन ब्लॉक के भीतर) उपलब्ध कराया जाता है, तो श्रमिकों को परिवहन और रहने-सहने के खर्चों के लिए मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

जिला स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा?

जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नामित समकक्ष अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) के रूप में कार्य करेगा।

कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कौन कार्य करेगा?

ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के रूप में ब्लॉक विकास अधिकारी से नीचे दर्जे के अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या होगी?

इस योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की केन्द्रीय भूमिका होगी, जिसमें परिवारों का पंजीकरण, रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त करना, कार्यों का निष्पादन, योजना से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) की तैयारी आदि शामिल हैं।

क्या ठेकेदारों को अनुमति दी जाएगी?

जी नहीं, इस अधिनियम के तहत वित्तपोषित कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

क्या भारी मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है?

जी नहीं, सभी कार्य शारीरिक श्रम से किए जायेंगे और जहां तक संभव हो, श्रम को विस्थापित  करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत निधि के बंटवारे का स्वरूप क्या है?

निधि के बंटवारे का स्वरूप इस प्रकार है:

  • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का अनुपात,
  • विधायिका वाले अन्य राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए 60:40 का अनुपात,
  • विधायिका रहित केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण।

इस अधिनियम के तहत राज्यवार आवंटन कैसे निर्धारित किए जाते हैं?

राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

सामग्री व्यय का कितना प्रतिशत स्वीकृत किया गया है?

इस अधिनियम के तहत सामग्री घटक पर होने वाला व्यय जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

कार्यस्थल पर पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है?

प्रत्येक कार्यस्थल पर एक “जनता बोर्ड” प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिसमें कार्य का विवरण, अनुमानित श्रम दिवस, सामग्री की मात्रा और मदवार लागत दर्शाई गई हो।

जनता को इस योजना की प्रगति के बारे में कैसे सूचित किया जाता है?

प्रमुख मापदंडों, हाजिरी सूचियों, भुगतानों और स्वीकृतियों के डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन सहित साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों को साप्ताहिक आधार पर प्रकटीकरण बैठकें भी आयोजित करनी होंगी।

विकसित ग्राम पंचायत योजना  क्या  और यह क्यों महत्वपूर्ण है ?

विकसित ग्राम पंचायत योजना समन्वय पर आधारित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार एक स्थानीय विकास योजना है, जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित योजना के जरिए विकसित भारत @2047 के अनुरूप तैयार किया गया है। यह योजना  इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिनियम के तहत सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा तैयार और ग्राम सभा द्वारा सहभागी दृष्टिकोण के जरिए अनुमोदित वीजीपीपी से ही शुरू होने चाहिए ताकि आवश्यकता-आधारित, समन्वय-उन्मुख और संतृप्ति-केन्द्रित ग्रामीण विकास नियोजन सुनिश्चित हो सके।

इस अधिनियम के तहत किस प्रकार के कार्यों की अनुमति है?

यह अधिनियम सतत और सुदृढ़ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की अनुमति देता है:

  • जल सुरक्षा से संबंधित कार्य
  • ग्रामीण बुनियादी ढांचा
  • आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा
  • पीक सीजन से बचाव संबंधी कार्य
  • क्या अन्य योजनाओं के साथ समन्वय किया जा सकता है?

जी हां। यह अधिनियम केन्द्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं के समन्वय के जरिए “एकल योजना, बहु-वित्तपोषण” दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

क्या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान छूट दी जाती है?

जी हां, प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों के दौरान राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार अनुमत कार्यों का विस्तार करने, वैतनिक रोजगार बढ़ाने और दस्तावेजीकरण संबंधी मानदंडों में ढील देने जैसी विशेष छूट दे सकती है।

इस योजना का कितना बजट?

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹95,692 करोड़ का आवंटन किया है। संभावित राज्य योगदान सहित कुल बजट अनुमान ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक है, जो ग्रामीण अवसंरचना और रोजगार सृजन में नई गति देगा।

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First Published - May 11, 2026 | 5:01 PM IST

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