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WindFall Tax: तेल कंपनियों को राहत, सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया

डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है।

Last Updated- January 16, 2024 | 10:52 AM IST
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सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (WindFall Tax) को 2,300 रुपये प्रति टन से घटाकर मंगलवार को 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह कर घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है।

कितना घटा विंडफॉल टैक्स?

बता दें पिछली समीक्षा बैठक में सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर 2,300 रुपये प्रति टन के हिसाब से विंडफॉल टैक्स लेना का निर्णय किया था और अब इसे घटाकर 1,700 रुपये टन कर दिया गया है।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। नई दरें आज यानी 16 जनवरी से प्रभावी हो गईं।

जुलाई 2022 में सरकार ने पहली बार लगाया था विंडफॉल टैक्स

भारत ने पहली बार एक जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। इसके साथ ही भारत ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया था। तेल की दो सप्ताह की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है।

First Published - January 16, 2024 | 10:52 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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