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CM केजरीवाल को SC से भी राहत नहीं; जल्द सुनवाई से कोर्ट का इनकार, ED से मांगा जवाब

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बेंच ने ईडी को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।

Last Updated- April 15, 2024 | 2:05 PM IST
केजरीवाल की जमानत का मामला, फैसला सुरक्षित रखना असामान्य, Kejriwal's bail case, keeping the decision reserved is unusual

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की उस याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने कथित एक्साइज पॉलीसी स्कैम से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था।

बेंच ने ईडी को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।

हाई कोर्ट से केजरीवाल को मिला था झटका

उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी किये जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास “कम विकल्प” बचे थे।

उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद संघीय एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन से संबंधित है।

संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। धनशोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

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First Published - April 15, 2024 | 2:05 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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