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HUL को मिला 447.5 करोड़ रुपये का GST नोटिस, आकलन करेगी कंपनी

कंपनी को पिछले सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को जीएसटी क्रेडिट की अस्वीकृति, प्रवासियों को दिए जाने वाले भत्ते सहित वेतन आदि जैसे मुद्दों पर जीएसटी अधिकारियों के विभिन्न क्षेत्रों

Last Updated- January 02, 2024 | 11:03 AM IST
HUL gets green signal from board of directors, will separate ice cream business निदेशक मंडल से मिली हरी झंडी, आइसक्रीम कारोबार अलग करेगी एचयूएल

HUL GST Notice: अग्रणी एफएमसीजी निर्माता हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने सोमवार को कहा कि उसे अधिकारियों से कुल 447.5 करोड़ रुपये की GST मांग और जुर्माना प्राप्त हुआ है।

एक नियामक फाइलिंग में, HUL – जिसके पास लक्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल, रिन, पॉन्ड्स और डव जैसे ब्रांड हैं – ने कहा कि ये “ऑर्डर वर्तमान में अपील योग्य हैं” और यह एक आकलन करेगा।

कंपनी को पिछले सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को जीएसटी क्रेडिट की अस्वीकृति, प्रवासियों को दिए जाने वाले भत्ते सहित वेतन आदि जैसे मुद्दों पर जीएसटी अधिकारियों के विभिन्न क्षेत्रों से कुल पांच आदेश प्राप्त हुए।

एचयूएल ने कहा, “कंपनी को ऑर्डर क्रमशः 30 दिसंबर, 2023 और 31 दिसंबर, 2023 को प्राप्त हुए थे और सूचना आज यानी 1 जनवरी, 2024 को जमा की जा रही है, जो ऑर्डर प्राप्त होने के बाद पहला कार्य दिवस है।”

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इसमें संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई पूर्व से 372.82 करोड़ रुपये की राशि और 39.90 करोड़ रुपये के जुर्माने सहित वेतन पर कर की मांग शामिल है, इसके अलावा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, बेंगलुरु के उप आयुक्त ने भी कहा है। 8.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जीएसटी क्रेडिट और 89.08 लाख रुपये के जुर्माने के आधार पर कर की मांग जारी की गई।

हरियाणा के सोनीपत, रोहतक के उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी ने एक मांग आदेश जारी किया है, “जिसमें 12.94 करोड़ रुपये की जीएसटी क्रेडिट राशि को अस्वीकार कर दिया गया है और 1.29 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है”।

जबकि अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय ने भी 8.65 करोड़ रुपये की जीएसटी क्रेडिट और टर्नओवर समायोजन की अनुमति नहीं दी है और 87.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एचयूएल के अनुसार, इसका कंपनी की अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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एचयूएल ने कहा, “ये आदेश वर्तमान में अपील योग्य हैं और हम अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मूल्यांकन करेंगे।”

 

First Published - January 2, 2024 | 11:03 AM IST

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