facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

हमदर्द के खिलाफ 24 घंटे में वीडियो हटाएं रामदेव : कोर्ट

Advertisement

इससे पहले न्यायालय ने उन्हें आदेश दिया था कि वे भविष्य में हमदर्द सहित अन्य प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों से संबंधित कोई भी बयान या वीडियो पूर्व की तरह जारी या साझा नहीं करेंगे।

Last Updated- May 01, 2025 | 10:04 PM IST
Delhi High Court orders Baba Ramdev's Patanjali to remove claims of 'cure' for Covid-19 within 3 days दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि को दिया आदेश, Covid-19 के 'इलाज' के दावों को 3 दिन के अंदर हटाएं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को योग गुरु रामदेव को आदेश दिया कि वे ‘रूह अफजा’ के निर्माता हमदर्द को निशाना बनाने वाले एक आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया मंच से 24 घंटे के भीतर हटा दें। यह आदेश तब दिया गया जब उन पर इस पेय के खिलाफ उनके विवादास्पद ‘शरबत जिहाद’ वाले बयान को लेकर अवमानना का आरोप लगाया गया।

ALSO READ: इटर्नल का मुनाफा 78% घटा, आय 64% बढ़ी

इससे पहले न्यायालय ने उन्हें आदेश दिया था कि वे भविष्य में हमदर्द सहित अन्य प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों से संबंधित कोई भी बयान या वीडियो पूर्व की तरह जारी या साझा नहीं करेंगे। हालांकि गुरुवार को हमदर्द के वकील ने अदालत को बताया कि रामदेव ने फिर से आपत्तिजनक सामग्री वाला एक वीडियो प्रसारित किया है। इसके परिणामस्वरूप रामदेव को हमदर्द और उसके उत्पादों से जुड़े वीडियो के आपत्तिजनक हिस्से को सभी सोशल मीडिया मंच और अन्य मीडिया मंच से 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया गया।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा, ‘पिछले आदेश के मद्देनजर, यह वीडियो और आपने जो हलफनामा दाखिल किया है, वह प्रथम दृष्टया अवमानना के दायरे में आता है। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा। हम उन्हें यहां बुला रहे हैं।’ 

Advertisement
First Published - May 1, 2025 | 9:58 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement