facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

Mutual Fund निवेशकों के लिए बड़ी राहत, SEBI ने आधार-पैन केवाईसी नियमों को किया आसान

Advertisement

पहले निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की जरूरत थी। ऐसा किए बगैर, केवाईसी प्रक्रिया अधूरी थी।

Last Updated- May 15, 2024 | 9:56 PM IST
Mutual funds

म्युचुअल फंड (Mutual Fund) निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एमएफ ट्रांजेक्शन के लिए ‘केवाईसी-रजिस्टर्ड’ स्टेटस पाने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता हटा दी है।

क्या है केवाईसी?

‘नो यॉर क्लाइंट’ (KYC) बैंकों, फंड हाउसों और स्टॉक ब्रोकरों के लिए किसी निवेशक के लिए निवेश शुरू करने करने से पहले उनकी पहचान की पुष्टि के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निवेश इकाइयां अपने ग्राहक को अच्छी तरह से समझें और धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियां रोकी जा सकें।

केवाईसी प्रक्रिया में बदलाव

अक्टूबर 2023 में, सेबी ने यह अनिवार्य बना दिया था कि सभी म्युचुअल फंड निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने पैन 31 मार्च 2024 तक आधार से जोड़ने होंगे।

यदि पैन और आधार लिंक नहीं किए गए तो केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी और निवेश गतिविधि रुक जाएगी। इसके अलावा, केवाईसी को बैंक पासबुक या एड्रेस प्रूफ के तौर पर अकाउंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर पूरा किया जा सकेगा।

हालांकि, इन बदलावों के कारण कई म्युचुअल फंड खातों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। कथित तौर पर इस मुद्दे ने 1.3 लाख से ज्यादा उन खातों को प्रभावित किया जिनमें केवाईसी अपडेट अधूरे थे।

कारण: लोगों ने शुरुआती केवाईसी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान गैर-आधार और गैर-आधिकारिक वैध दस्तावेज (OVD) सौंपे। अब 14 मई को जारी संशोधित सर्कुलर में, सेबी ने इन नियमों को आसान बनाया है।

निवेशकों को ‘केवाईसी-रजिस्टर्ड’ स्टेटस पाने के लिए अपने पैन को आधार के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। यह कार्य अब अन्य आधिकारिक वैध दस्तावेजों (ओवीडी) जैसे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड आदि के साथ केवाईसी पूरा कर किया जा सकेगा।

पुराना नियम

निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की जरूरत थी। ऐसा किए बगैर, केवाईसी प्रक्रिया अधूरी थी।

नया नियम

14 मई से अब किसी निवेशक को ‘केवाईसी-रजिस्टर्ड’ स्टेटस प्राप्त करने के लिए पैन और आधार को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

निवेशक अन्य आधिकारिक वैध दस्तावेजों (ओवीडी) जैसे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड के साथ केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। हालांकि केवाईसी-वैलिडेटेड’ स्टेटस जानने के लिए पैन और आधार को अभी भी लिंक करना होगा।

सेबी का जोखिम प्रबंधन ढांचा

सेबी के जोखिम प्रबंधन ढांचे के हिस्से के रूप में, केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) को सूचना प्राप्त होने के दो दिन के अंदर सभी ग्राहकों के रिकॉर्ड की तीन विशेषताओं को सत्यापित करना था – पैन, नाम, पता। हालांकि 14 मई के सर्कुलर में पैन और आधार लिंक जानने की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है।

निवेशक अपना एमएफ केवाईसी दर्जा कैसे पता कर सकता है?

आप सीवीएलकेआरए डॉटकॉम पर जा सकते हैं और अपने मौजूदा एमएफ केवाईसी का दर्जा जानने के लिए ‘केवाईसी इनक्वायरी’ पर क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने तीन विकल्प आएंगे: ऑन-होल्ड केवाईसी स्टेटस: ऑन-होल्ड केवाईसी स्टेटस वाले निवेशक किसी तरह का म्युचुअल फंड लेनदेन नहीं कर सकते हैं, चाहे वह एसआईपी, एकमुश्त खरीद हो या रिडम्पशन रिक्वेस्ट।

केवाईसी-प्रमाणित निवेशक: इन निवेशकों को लेनदेन पर किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और वे सभी फंड हाउसों के साथ खरीद-बिक्री कर सकते हैं। केवाईसी-पंजीकृत निवेशक: ऐसे निवेशक सिर्फ उन फंड हाउस के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिनके साथ पहले से उनका निवेश हो।

Advertisement
First Published - May 15, 2024 | 9:39 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement