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सिर्फ KYC अनुपालन वाले ई-वॉलेट से निवेश स्वीकारे म्युचुअल फंड

Last Updated- March 23, 2023 | 11:16 PM IST
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बाजार नियामक सेबी ने म्युचुअल फंडों को निर्देश दिया है कि वह सिर्फ ऐसे ई-वॉलेट से निवेश स्वीकार करे, जिसने आरबीआई के नो योर कस्टमर (KYC) नियमों का अनुपालन किया हो।

म्युचुअल फंड के नियम एक साल में 50,000 रुपये तक का निवेश नकद या ई-वॉलेट के जरिये की इजाजत देते हैं।

म्युचुअल फंडों में ई-वॉलेट के जरिये निवेश की इजाजत साल 2017 में दी गई थी ताकि डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिले।

First Published - March 23, 2023 | 11:16 PM IST

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