facebookmetapixel
रेट कट का असर! बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट शेयरों में ताबड़तोड़ खरीदारीTest Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा

Tata Power DDL की बिजली चोरी मामलों के निपटान के लिए लगेगी विशेष लोक अदालत, ऐसे ले सकेंगे भाग

लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के रोहिणी में सुबह 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक किया जाएगा।

Last Updated- May 08, 2024 | 3:36 PM IST
power consumption
Representative Image

बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. (Tata Power DDL) बिजली चोरी और ‘कनेक्शन’ काटे जाने के मामलों के त्वरित निटान के लिये 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगी।

उत्तरी दिल्ली की करीब 70 लाख आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली टाटा पावर डीडीएल ने बुधवार को बयान में कहा, ‘‘टाटा पावर डीडीएल, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से शनिवार 11 मई, 2024 को विशेष लोक अदालत आयोजित करेगी।’’

लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के रोहिणी में सुबह 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक किया जाएगा। बयान के अनुसार, इस अदालत के जरिये बिजली चोरी और बकाया बिल को लेकर ‘कनेक्शन’ काटे जाने के मामलों का तत्काल निपटान किया जाएगा।

ग्राहकों को लोक अदालत में भाग लेने के लिए 19124 पर कॉल या ‘ईएसी डॉट केयर एट टाटा पावर-डीडीएल डॉट कॉम’ पर ईमेल भेज कर पंजीकरण कराना होगा।

टाटा पावर और दिल्ली सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी टाटा पावर डीडीएल के अनुसार बिजली चोरी के मामलों का निपटारा करने के इच्‍छुक उपभोक्‍ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का तत्‍काल निपटान करवा सकते हैं।

First Published - May 8, 2024 | 3:35 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट