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Vodafone-Idea की बड़ी जीत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया 1,128 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश

कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि इस तरह के केस में धारा 144सी के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है।

Last Updated- November 09, 2023 | 1:24 PM IST
vodafone idea
Representative Image

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। बुधवार को हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स अथॉरिटी को वोडाफोन आइडिया द्वारा टैक्स के रूप में भुगतान किए गए 1128 करोड़ रुपये का रिफंड देने का आदेश दिया है। आयकर विभाग को यह रकम ब्याज के साथ देनी होगी। यह रिफंड असेंसमेंट साल 2016-17 का है।

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस के.आर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने इस बात को माना है कि फेसलेस एसेसिंग ऑफिसर (AFO) की ओर से 31 अगस्त, 2023 को जारी किए गए आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एफएओ ने डिस्प्यूट रिजल्यूशन पैनल के निर्देश जारी करने के 30 दिन की बजाय दो साल बाद निर्णय लिया है, जो कि तय सीमा को पार कर गया। कोर्ट ने कहा कि यही कारण है कि इस आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है।

बता दें, बेंच ने ये आदेश वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है। वोडाफोन-आइडिया की तरफ से दायर की गई याचिका में ब्याज के साथ रिफंड की मांग की गई थी।

ये भी पढ़ें- संकट में घिरी Vodafone Idea राहत के लिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट, AGR पेनाल्टी को लेकर दाखिल की याचिका

AFO को लगी फटकार

इस मामले में बेंच ने केस एफएओ की सुस्ती के लिए फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट के आदेश में कर्तव्यों का निर्वहन न करने वाले एफएओ के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकारी खजाने को जो नुकसान हुआ है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि इस तरह के केस में धारा 144सी के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है। जिसके तहत एफएओ को 30 दिन के भीतर फाइनल आदेश जारी करने की व्यवस्था हैस इस मामले में 30 दिनों की समय-सीमा का पालन नहीं किया गया।

First Published - November 9, 2023 | 12:44 PM IST

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