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Google की ऐप नीति पर 26 तक गौर करे CCI : दिल्ली हाईकोर्ट

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Last Updated- April 24, 2023 | 11:45 PM IST
Google

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से Google की नई भुगतान नीति के खिलाफ दायर अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) की अर्जी पर 26 अप्रैल तक विचार करने को कहा है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने ADIF की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया कि प्रतिस्पर्धा आयोग Google की ऐप डाउनलोड एवं भुगतान संबंधी नीति पर 26 अप्रैल तक या उसके पहले विचार करे।

देश में नवाचारी स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन ADIF ने कमीशन के आधार पर App में खरीद की छूट और डाउनलोड की सुविधा देने की Google की नीति को चुनौती दी है।

Also Read: Google पर जुर्माना बरकरार, एनसीएलएटी ने गूगल के खिलाफ सीसीआई के आदेश को रखा बहाल

इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा, ‘प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 42 के तहत CCI को आवेदनों पर विचार करने के लिए निर्देश देने में कानूनी या अन्यथा कोई भी बाधा नहीं है।’ याचिका के मुताबिक, प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोरम के अभाव का हवाला देते हुए Google की तीसरा पक्ष ऐप डाउनलोड नीति के खिलाफ दायर आवेदन पर विचार करने से मना कर दिया था।

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First Published - April 24, 2023 | 11:45 PM IST

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