facebookmetapixel
Advertisement
M&M का EV प्लान! सिर्फ नई कार नहीं, पूरी फैक्ट्री बदल रही कंपनीराज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिका

ईडी ने बैजू के खिलाफ नोटिस ‘अपग्रेड’ किया

Advertisement

एक साल से अधिक पुराने एलसी को निवेशकों की चिंताओं और रवींद्रन तथा कुछ अन्य के खिलाफ चल रहे फेमा उल्लंघन के मामले के मद्देनजर कुछ समय पहले संशोधित किया गया था।

Last Updated- February 22, 2024 | 11:10 PM IST
Byju's

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच के सिलसिले में बायजूस के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी बैजू रवींद्रन के खिलाफ जारी ‘लुकआउट सर्कुलर’ (एलसी) को ‘अद्यतन’ करते हुए उन्हें विदेश जाने से रोकने की मांग की है। पहले इस तरह के अलर्ट का मतलब था कि आव्रजन अधिकारियों को विभिन्न माध्यम से उसकी गतिविधियों के बारे में एजेंसी को सूचित करना था।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एक साल से अधिक पुराने एलसी को निवेशकों की चिंताओं और रवींद्रन तथा कुछ अन्य के खिलाफ चल रहे फेमा उल्लंघन के मामले के मद्देनजर कुछ समय पहले संशोधित किया गया था। बैजूस की ओर से इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बताया जाता है कि रवींद्रन फिलहाल दुबई में हैं।

ईडी ने आव्रजन ब्यूरो से रवींद्रन के खिलाफ एलसी को ‘अद्यतन’ करने के लिए कहा है, ताकि मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को सूचित करने से पहले उन्हें किसी भी भारतीय भूमि, हवाई अड्डे या बंदरगाह से विदेश जाने की अनुमति न दी जा सके।

सूत्रों ने कहा कि नए एलसी के तहत आईओ यह तय करेंगे कि उनकी विदेश यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया जाए या कुछ सवाल पूछने और आश्वासन मिलने के बाद उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए। अब तक रवींद्रन के खिलाफ जारी एलसी में आव्रजन अधिकारियों को केवल उनके देश में आने या उनके विदेश जाने के बारे में ईडी को सूचित करने के लिए कहा गया था।

Advertisement
First Published - February 22, 2024 | 11:10 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement