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Google की नई प्ले स्टोर बिलिंग नीति के खिलाफ भारतीय ऐप कंपनियों की याचिका खारिज

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि Google की नीतियां प्रतिस्पर्धा-रोधी हैं।

Last Updated- March 20, 2024 | 10:33 PM IST
Google India's net profit in the last financial year increased by 6% to Rs 1,425 crore Google India का पिछले वित्त वर्ष में नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर 1,425 करोड़ रुपये पर पहुंचा

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऐप के माध्यम से भुगतान पर 11 से 26 प्रतिशत शुल्क लगाने की गूगल की नई प्ले स्टोर बिलिंग नीति के खिलाफ दायर भारतीय ऐप कंपनियों की चार याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया। भारतीय ऐप कंपनियों ने आरोप लगाया कि गूगल की प्ले स्टोर नीतियां प्रतिस्पर्धा-रोधी हैं।

हालांकि, सीसीआई ने स्पष्ट किया कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात मामले के गुण-दोष पर राय की अंतिम अभिव्यक्ति के समान नहीं होगी। …और महानिदेशक यहां की गई टिप्पणियों से किसी भी तरह प्रभावित हुए बिना जांच करेंगे।

सीसीआई ने अपने आदेश में कहा, “आयोग का मानना है कि इस बारे में याचिका दायर करने वाले उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावित अंतरिम राहत देने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं।”

शिकायतकर्ताओं में अनुपम मित्तल की पीपल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेबिगो लैब्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) और इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन (आईडीएमआईएफ) शामिल हैं।

याचिकाओं में नियामक से गूगल को डिजिटल उत्पादों/सेवाओं की पेशकश करने वाले ऐप पर शुल्क वाले डाउनलोड या इन-ऐप खरीदारी से जुड़े लेनदेन के लिए कोई शुल्क वसूलने से रोकने की अपील की गई थी।

 

First Published - March 20, 2024 | 10:33 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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