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एएआई-अदाणी समझौते पर लगेगा जीएसटी : केरल पीठ

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जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (AAR) के केरल पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि इस समझौते पर जीएसटी लागू लगेगा।

Last Updated- November 10, 2024 | 10:05 PM IST
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भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (AAI) और अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के बीच हुआ रियायत-संबंधी समझौता ‘व्यापार का हस्तांतरण’ न होकर सेवाओं की आपूर्ति है, लिहाजा इस पर जीएसटी लगेगा।

जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (AAR) के केरल पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि इस समझौते पर जीएसटी लागू लगेगा। केरल एएआर का यह फैसला जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों के हस्तांतरण के मामले में राजस्थान और गुजरात अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) के फैसले और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मामले में उत्तर प्रदेश एएआर के फैसलों के विपरीत है।

इन प्राधिकरणों ने ऐसे हस्तांतरण को वस्तु और सेवा कर (GST) से छूट मिलने का आदेश दिया था। विमान पत्तन प्राधिकरण ने एएआर के समक्ष अपने आवेदन में कहा कि उसने 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के साथ रियायतकर्ता समझौता किया है।

एएआई ने एएआर से कई सवालों के जवाब मांगे थे, जैसे क्या समझौते में व्यवसाय का हस्तांतरण शामिल है और क्या इस तरह के हस्तांतरण को जीएसटी से छूट दी जाएगी। भाषा

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First Published - November 10, 2024 | 10:05 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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