facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

आ गया Duncans Industries को लेकर NCLAT का आदेश

Advertisement

मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज, सम्मेलन टी एंड बेवरेजेज और नागरी फार्म टी कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी।

Last Updated- March 09, 2025 | 7:00 PM IST
Duncans Industries Tea NCLAT
बिजनेस स्ट्रैंडर्ड हिन्दी

अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने डंकन इंडस्ट्रीज की समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ याचिकाओं खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने यह भी स्पष्ट किया कि डंकन इंडस्ट्रीज (Duncans Industries Ltd.) की समाधान योजना को मंजूरी देते समय, एनसीएलटी ने चाय बागानों के पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ ने 18 अक्टूबर, 2024 को यूनिग्लोबल पेपर्स द्वारा दायर समाधान योजना को मंजूरी दी थी। इसे मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज और नागरी फार्म टी कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी। समाधान योजना को मंजूरी देते समय, एनसीएलटी ने अपने आदेश में सफल बोलीदाता यूनिग्लोबल पेपर्स को पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने और यदि मंजूरी मिलती है तो कब्जा लेने के लिए कहा था।

आदेश के इस भाग को मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज, सम्मेलन टी एंड बेवरेजेज और नागरी फार्म टी कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी। एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि पट्टों के नवीनीकरण का सवाल पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एनसीएलएटी पीठ ने कहा कि एनसीएलटी के आदेश को पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में किसी राय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Whatsapp, FB का करते हैं इस्तेमाल! जरूर पढ़ लें NCLAT का ये आदेश

Rapido Co-Founder से जाने- कब आ रहा है IPO? 500 शहरों में विस्तार की तैयारी, सारी बातें

1 लाख करोड़ का बाजार, PepsiCo CEO ने बता दी रणनीति, निवेश; किन कंपनियों की लगेगी लॉटरी

Real Estate Sector से आ रही बड़ी खबर, इन कंपनियों के मर्जर को मिली NCLAT की मंजूरी

 

Advertisement
First Published - March 9, 2025 | 7:00 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement