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RBI ने इस ऐप पर लिया बड़ा एक्शन, 15 दिन के अंदर वॉलेट में रखी राशि वापस करने को कहा

आरबीआई ने लोगों को वेबसाइट/एप्लिकेशन को यूज करते समय और ऐसी किसी भी अनऑथराइज्ड यूनिट को पैसा देता समय अत्यधिक सावधानी बरतने को लेकर आगाह किया है।

Last Updated- April 27, 2024 | 3:16 PM IST
RBI
Representative Image

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुग्राम स्थित टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (TalkCharge Technologies Pvt Ltd) पर बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने कंपनी से वॉलेट में पड़े लोगों का पैसा वापस करने का आदेश दिया है।

RBI ने लोगों को किया आगाह

आरबीआई ने लोगों को वेबसाइट/एप्लिकेशन को यूज करते समय और ऐसी किसी भी अनऑथराइज्ड यूनिट को पैसा देता समय अत्यधिक सावधानी बरतने को लेकर आगाह किया है।

आरबीआई ने कहा कि जिस भी वेबसाइट या एप्लिकेशन का यूजर्स इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पहले पता लगा लें कि वह अधिकृत है भी या नहीं।

आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि केंद्रिय बैंक को हाल ही में इस बात की जानकारी हुई कि टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज पेमेंट और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत मंजूरी लिए बिना ही अपनी वेबसाइस और टॉकचार्ज ऐप के माध्यम से प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) जारी कर रही है।

15 दिन के अंदर लौटाने होंगे पैसे

RBI ने 2 अप्रैल को टॉकचार्ज को अपने पीपीआई या वॉलेट जारी करने और संचालन को रोकने और 15 दिनों के भीतर वॉलेट में रखी शेष राशि वापस करने के निर्देश जारी किया। हालांकि, कंपनी के अनुरोध पर ये समयसीमा 17 मई 2024 तक बड़ा दी गई है। इसके साथ ही आरबीआई ने ग्राहकों को कंपनी से मिले कैशबैक पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उसने टॉकचार्ज टेक्नोलॉजीज को सिर्फ वॉलेट में पड़ी प्रीपेड राशि लौटाने का निर्देश दिया है।

First Published - April 27, 2024 | 3:10 PM IST

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